कोतवाली गंगनहर*
संवाददाता गौरव व्यास
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी रुड़की रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई
हरिद्वार। महिला एवं बाल अपराधों के प्रति हरिद्वार पुलिस की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत गंगनहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को डरा-धमकाकर व नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में नामजद व वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रुड़की रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का मूल निवासी है, जो वर्तमान में गंगनहर थाना क्षेत्र के पाडली गुर्जर में रह रहा था।
घटना के संबंध में 11 सितंबर 2026 को पीड़िता के मामा (वादी) द्वारा कोतवाली गंगनहर में लिखित तहरीर दर्ज कराई गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने उनकी 14 वर्षीय नाबालिग भांजी को भयभीत किया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर गंगनहर पुलिस ने तत्काल धारा एवं पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा संख्या 0356/2026 पंजीकृत करते हुए मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की।
प्रकरण की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरिद्वार द्वारा आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी के कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के पालन में प्रभारी निरीक्षक गंगनहर के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश व पतारसी शुरू की गई। पुलिस टीम ने ठोस सुरागरसी और साक्ष्य संकलन के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी मो0 नजीर (33 वर्ष) पुत्र मौ0 अजीज अहमद को रुड़की रेलवे स्टेशन से धर दबोचा।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम कानूनी व विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक (उ0नि0) ममता मखलोगा, हेड कांस्टेबल अरविन्द कुमार तथा कांस्टेबल देवेश कुमार शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।








