उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के गेट पर उम्मीदवारों की कतार और कड़े सुरक्षा इंतजाम। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पुलिस उपस्थिति और निषेधाज्ञा (धारा 163 और बीएनएस 223) लागू की गई है। 📝🚓 हैशटैग: #UKPSC #उत्तराखंड #हरिद्वार #लोकसेवाआयोग #परीक्षा #सरकारीनौकरी #UPSC #कड़ीसुरक्षा #शिक्षासमाचार #पुलिसप्रशासन #धारा163 #बीएनएस #उत्तराखंडपुलिस

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संवाददाता: गौरव व्यास
उत्तर भारती न्यूज, हरिद्वार
उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर हरिद्वार प्रशासन सख्त, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू
हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह ‘ग’) सेवा परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आगामी 18 अक्टूबर 2026 (रविवार) को आयोजित होने जा रही इस महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, श्री हर गिरी ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र के आसपास के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 (पूर्ववर्ती धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) की विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में किया जाएगा। यह परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगा, जबकि द्वितीय सत्र दोपहर 02:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोनों सत्रों के दौरान परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो और परीक्षा का माहौल पूरी तरह से पारदर्शी व अनुशासित बना रहे, इसके लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रणनीति तैयार की है।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट) की पूर्वानुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र के निकट किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन या धरना देने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई गतिविधि या बयानबाजी नहीं करेगा जिससे जनभावनाएं भड़कें या क्षेत्र में सार्वजनिक शांति व कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हो।
सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करते हुए परीक्षा केंद्र के आसपास तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही, 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयास्त्र (जैसे बंदूक, पिस्टल) अथवा किसी भी प्रकार के ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ (जैसे तेजाब, पेट्रोल) ले जाने या अपने पास रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा स्थल की 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी; किसी भी अन्य अनावश्यक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
परीक्षार्थियों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, गाइड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सेलुलर फोन, पेजर, स्मार्टवॉच आदि ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट शब्दों में ताकीद की है कि जारी किए गए इन सभी प्रशासनिक निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







