🗳️ सावधान मतदाता! 13 अगस्त तक दर्ज कराएं अपनी दावा-आपत्ति। जानिए एसडीएम रुड़की की अहम अपील! 👇
लोकेशन रुड़की. संवाददाता गौरव व्यास

मतदाता सूची SIR पुनरीक्षण: दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 13 अगस्त, एसडीएम दीपक रामचंद्र सेठ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्यालय: आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मतदाता सूची के सरलीकरण और पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस संबंध में उत्तर भारती न्यूज़ के संवाददाता गौरव व्यास ने स एसडीएम रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ से, मतदाता सूची के वर्तमान चरण और आगामी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की।
प्रकाशन और अगला चरण
एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत ‘एसआईआर इन्यूमरेशन फेज’ (SIR Enumeration Phase) का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इसके बाद, आगामी प्रक्रिया के लिए 14 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट (प्रारूप सूची) का प्रकाशन भी कर दिया गया है।
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस सूची में अपने नाम और विवरण की जांच कर लें।
दावा और आपत्ति के लिए 13 अगस्त तक का समय
एसडीएम ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में चल रही है—पहला नोटिस का प्रकाशन और दूसरा दावा व आपत्ति दर्ज करना। उन्होंने स्पष्ट किया:
“यदि किसी भी मतदाता को सूची में अपने नाम, पते या अन्य किसी विवरण को लेकर कोई आपत्ति है, या वे अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो वे आगामी 13 अगस्त तक अपनी दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।”
इसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) द्वारा नोटिस के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा और विसंगतियों (Anomalies) को दूर करने के लिए सुनवाइयां आयोजित की जाएंगी।
‘अनमैप्ड वोटर्स’ के लिए विशेष दिशा-निर्देश
एसडीएम ने उन मतदाताओं का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं था, जिन्हें ‘अनमैप्ड वोटर्स’ (Unmapped Voters) कहा जाता है। ऐसे मतदाताओं को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद, मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि के सत्यापन के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ AERO के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस सुनवाई के आधार पर ही उनके आवेदनों को स्वीकार (Accept) या अस्वीकार (Reject) किया जाएगा।
कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सुविधा
जब संवाददाता गौरव व्यास ने यह सवाल उठाया कि जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं और जिनके पास हाईस्कूल (मैट्रिक) की मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, वे अपनी जन्मतिथि कैसे प्रमाणित करेंगे? इस पर एसडीएम ने राहत देते हुए बताया कि प्रशासन के पास इसके लिए पुख्ता विकल्प मौजूद हैं।
उन्होंने कहा, “गाइडलाइंस के अनुसार कुल 11 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।” इन 11 दस्तावेजों में शामिल हैं:
मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
1985 से पहले की कोई पुरानी बैंक पासबुक या अन्य सरकारी दस्तावेज
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को इन 11 विकल्पों में से केवल कोई एक दस्तावेज ही प्रस्तुत करना होगा, ताकि उनकी जन्मतिथि और पहचान का सत्यापन आसानी से किया जा सके।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने और समय रहते अपनी प्रविष्टियों को दुरुस्त कराने की अपील की है. Byte…. एसडीएम रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ IAS







